कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, नियम पर मंत्रालय का आदेश जारी, पेंशन में वृद्धि, एरियर का होगा भुगतान, 4 किस्तों में खाते में आएगी राशि

कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके खाते में बकाया एरियर की पहली किस्त की राशि वितरित की जाएगी। इसके साथ ही उनके पेंशन की दरों में भी संशोधन किया गया है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं, जो कर्णचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है।

Employees Pensioners OROP : कर्मचारी पेंशनर्स के खाते में जल्द बड़ी राशि देखने को मिलेगी। दरअसल वन रैंक वन पेंशन पर सरकार को भुगतान करने के लिए मार्च तक का समय दिया गया है। हालांकि मार्च में पेंशनर्स के खाते में बकाया पेंशन की राशि ​भेजी जाएगी। वहीं कई किश्तों में इसका भुगतान होना है। इसके अलावा पेंशनर्स के खाते में वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत 1 लाख से अधिक रुपए की वृद्धि देखी जाएगी। वन रैंक वन पेंशन योजना से उनके पेंशन की दरों में संशोधन हुआ है।

OROP : पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी होगा 

उपरोक्त सरकारी पत्र रक्षा पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) संशोधन को पिछली सरकार की निरंतरता में लागू करने के लिए जारी किए गए हैं। इस विषय पर आदेश दिनांक 03.02.2016 इस कार्यालय परिपत्र संख्या 555 दिनांक 04.02.2016 द्वारा परिचालित किया गया। इसमें उल्लिखित सभी कार्यान्वयन निर्देश इस आदेश पर समान रूप से लागू होंगे जब तक कि यहां विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया हो।

चार समान अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतान 

उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.07.2019 से प्रभावी होगा तथा पेंशन पुनरीक्षण के कारण उपार्जित बकायों का भुगतान किया जायेगा। चार समान अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा। विशेष/उदारीकृत परिवार पेंशन प्राप्त करने वालों सहित सभी परिवार पेंशनभोगियों और सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को पूर्व में निर्धारित एक किश्त में बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

गैर-पात्रता

  • इस परिपत्र के प्रावधान यूके/एचकेएसआरए/केसीआईओ के पेंशनरों, पाकिस्तान और बर्मा सेना के पेंशनरों पर लागू नहीं होते हैं।
  • ये आदेश आरक्षक पेंशनरों पर लागू नहीं होते हैं।
  • ये आदेश अनुग्रह राशि भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होते हैं।
  • पेंशनभोगी 01.07.2014 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए i.c. पूर्व परिपक्व सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर सेवानिवृत्ति हुए हो, उनपर यह लागू नही होगा।

पात्रता

ये आदेश उन सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों पर लागू होते हैं, जो सेना, नौसेना, वायु सेना के कमीशन अधिकारियों, जेसीओ/ओआर और गैर-योद्धाओं (नामांकित) के पद पर सेवा से सेवानिवृत्त/सेवामुक्त/अमान्य हो गए/सेवा में मारे गए या सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त हुए या फिर रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना और जो 01.07.2019 को परिपत्र संख्या 555 के पैरा 5.1 में उल्लिखित किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे थे।

डीएससी की पेंशन में संशोधन

डीएससी कर्मियों की पेंशन जो केवल डीएससी सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहे हैं (अर्थात वे जो डीएससी में सेवा के साथ सेना की पूर्व सेवा की गणना के माध्यम से सेना और डीएससी दोनों में प्रदान की गई सेवाओं के लिए एकल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) नियमित सेना टेबल के लिए प्रदान की गई दरों के आधार पर संशोधित किया जाए। डीएससी कर्मी “लिपिक ड्यूटी” और “अन्य ड्यूटी” समूह “वाई” के नियमित सेना कर्मियों की पेंशन के हकदार हैं।

हालांकि, डीएससी में उनकी सेवा के कारण दूसरी पेंशन प्राप्त करने वाले डीएससी के जेसीओ/ओआर के लिए अलग तालिका तैयार की गई है और संलग्न की गई है।

विभिन्न पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों के पुनरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश

  • तालिका में सेवानिवृत्त/सेवा/विशेष/विकलांगता/अमान्य/उदारीकृत विकलांगता/युद्ध चोट पेंशन सहित विकलांगता/युद्ध चोट तत्व और कमीशंड अधिकारियों, मानद कमीशन अधिकारियों, जेसीओ/ओआर और गैर के साधारण/विशेष/उदारीकृत परिवार पेंशन की संशोधित दरों का संकेत मिलता है।
  • ऐसे सेना, नौसेना, वायु सेना के -कॉम्बैटेंट्स (नामांकित) रक्षा सुरक्षा कोर और प्रादेशिक सेना सेवानिवृत्त / सेवामुक्त / सेवा से अमान्य / सेवा में या सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो गई। 01.07.2019 से पहले के सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की मौजूदा पेंशन को रैंक (और जेसीओ/ओआर के मामले में समूह) के लिए लागू तालिका के संदर्भ में समय – समय पर बढ़ाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक रैंक के लिए निर्धारित अवधि के साथ लागू होगी।
  • जहां 01.07.2019 को संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन इन आदेशों के अनुसार गणना की गई है, 01.07.2019 को मौजूदा पेंशन/पारिवारिक पेंशन से कम है, पेंशन को संशोधित नहीं किया जाएगा जिससे पेंशनभोगी को नुकसान हो।

फॅमिली पेंशन 

जैसा कि रक्षा मंत्रालय के आदेश दिनांक 20.01.2023 के पैरा – 4 और रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 04.01.2023 के पैरा – 2.6 में प्रदान किया गया है कि 01.07.2014 को या उसके बाद यानी समय से पहले सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध पर पिछले ओआरओपी के बाद सेवानिवृत्त पेंशनभोगी पात्र नहीं हैं। 01.07.2019 से ओआरओपी के तहत पेंशन में संशोधन। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में समयपूर्व सेवानिवृत्ति/स्वयं के अनुरोध के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, ऐसे मामलों में पीडीए द्वारा तालिका आधारित संशोधन संभव नहीं है।

पीसीडीए-सर्कुलर-नंबर-666-वन-रैंक-वन-पेंशन

  • यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.07.2014 को या उसके बाद तथा 01.07.2019 से पहले सेवानिवृत्त/सेवामुक्त ऐसे सभी पेंशनभोगियों की पेंशन शुद्धिपत्र पीपीओ के माध्यम से लागू की जाएगी। पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों का अधिकांश डेटा स्पर्श में माइग्रेट कर दिया गया है, इसलिए माइग्रेट किए गए पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण स्पर्श के माध्यम से ही किया जाएगा। 01.07.2014 को या उसके बाद और 01.07.2019 से पहले सेवानिवृत्त/डिस्चार्ज शेष पेंशनरों में स्वत: शुद्धिपत्र पीपीओ प्रभावित मामलों में पेंशन स्वीकृति अधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा।
  • अन्य सभी मामलों में अर्थात 30.06.2014 तक सेवानिवृत/सेवामुक्त पेंशनभोगी, 01.07.2019 से पूर्व अपंग हो चुके तथा पारिवारिक पेंशनभोगी, यह संशोधन इस आदेश के साथ संलग्न तालिका के माध्यम से लागू किया जाएगा। ऐसे सभी पूर्व – 01.07.2019 पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनरों की पारिवारिक पेंशन 01.07.2019 को इन आदेशों के अनुसार महंगाई राहत की लागू दरों के साथ पेंशनभोगियों से किसी भी आवेदन के बिना और पेंशन स्वीकृति अधिकारियों से आगे किसी भी प्राधिकरण के बिना सभी पेंशन संवितरण एजेंसियां ​​(पीडीए) रक्षा पेंशनरों को पेंशन के वितरण को संभालने के लिए एतदद्वारा सेवानिवृत्त/सेवा/विशेष/विकलांगता/अमान्य/उदारीकृत विकलांगता/युद्ध चोट पेंशन सहित विकलांगता/युद्ध चोट तत्व और साधारण/विशेष/उदारीकृत का संशोधन करने के लिए अधिकृत हैं।
  • ओआरओपी दरें रैंक के लिए पेंशन की न्यूनतम और अधिकतम दर और 2018 के सेवानिवृत्त लोगों के लाइव डेटा की योग्यता सेवा का औसत है। जहां भी, किसी रैंक की उच्च अर्हक सेवा की दरें समान रैंक में निम्न अर्हक सेवा की दरों से कम हैं या उच्च अर्हक सेवा के लिए डेटा खाली है, तो उसे कम अर्हक सेवा की उच्च दर द्वारा संरक्षित किया गया है, इसके कारण कई समान कॉलम में दरें समान दिखाई देती हैं। जहां भी यह ओआरओपी दर समान योग्यता सेवा में निचले रैंक की दर की तुलना में उच्च रैंक में कम है, तो उसे समान योग्यता सेवा में निम्न रैंक की उच्च दरों के साथ संरक्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप दो आसन्न कॉलम में कुछ अर्हक सेवा में समान दर है।

पीडीए द्वारा निम्नानुसार पेंशन को संशोधित करने के लिए अधिकृत हैं:

विकलांगता पेंशन/उदारीकृत विकलांगता पेंशन

  • विकलांग पेंशन/उदारीकृत विकलांगता पेंशन के दोनों तत्वों, अर्थात् सेवा तत्व और विकलांगता तत्व को पीडीए द्वारा विशिष्ट तालिकाओं में प्रदान की गई पेंशन दरों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। विभिन्न रैंकों के लिए सेवा तत्वों/सेवा पेंशन की संशोधित दरों को दर्शाने वाली तालिकाएं तालिका संख्या 1 से 10 में दी गई हैं।
  • विभिन्न रैंकों के लिए 100% विकलांगता के लिए विकलांगता तत्व (डिस्चार्ज और अमान्य आउट मामलों में) की संशोधित दरों को दर्शाने वाली तालिकाएँ तालिका संख्या 87 से 96 में दी गई हैं।
  • 100% से कम विकलांगता के लिए, पहले से स्वीकृत विकलांगता की अवधि और डिग्री के अनुसार विकलांगता तत्व को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

युद्ध क्षति पेंशन

  • इसी प्रकार, पीडीए द्वारा युद्ध क्षति पेंशन मामलों के सेवा तत्व का पुनरीक्षण भी किया जाएगा, जिसके लिए पेंशन की संशोधित दर दर्शाने वाली विशिष्ट सारणियां प्रदान की गई हैं। युद्ध चोट पेंशन के दोनों तत्व, आई.सी. विशिष्ट तालिकाओं के अनुसार पीडीए द्वारा सेवा तत्व और युद्ध चोट तत्व को संशोधित किया जाएगा।
  • तालिका संख्या 1 से 10 में विभिन्न रैंकों के लिए सेवा पेंशन / सेवा तत्व की संशोधित दर दर्शाने वाली तालिकाएँ दी गई हैं।
  • विभिन्न रैंकों के लिए 100% विकलांगता के लिए युद्ध चोट तत्व (अमान्य मामलों में) की संशोधित दर दर्शाने वाली तालिकाएँ तालिका संख्या 107 से 116 में दी गई हैं।
  • 100% से कम विकलांगता के लिए, पहले से स्वीकृत अक्षमता की अवधि और डिग्री के अनुसार युद्ध चोट तत्व को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।
  • अपनी सेवानिवृत्ति/सेवा पेंशन (डिस्चार्ज मामले में) के अलावा युद्ध क्षति तत्व प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को भी इसी तरह से संशोधित किया जाएगा और विभिन्न रैंकों के लिए 100% विकलांगता के लिए युद्ध चोट तत्व (डिस्चार्ज मामले में) की संशोधित दर दर्शाने वाली तालिका इस प्रकार है।

पारिवारिक पेंशन

सभी प्रकार की पारिवारिक पेंशन जैसे साधारण पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर और सामान्य दर), विशेष पारिवारिक पेंशन (SFP/विशेष आश्रित पारिवारिक पेंशन/विशेष पारिवारिक पेंशन का दूसरा जीवन पुरस्कार), उदारीकृत पारिवारिक पेंशन (LFP/उदारीकृत आश्रित पेंशन) का संशोधन /उदारीकृत पारिवारिक पेंशन का दूसरा आजीवन पुरस्कार), मामलों को भी पीडीए द्वारा संशोधित करने की आवश्यकता होगी।

साधारण पारिवारिक पेंशन

सामान्य पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर और सामान्य दर दोनों को पीडीए द्वारा विशिष्ट तालिकाओं के अनुसार संशोधित किया जाएगा। विभिन्न रैंकों के लिए पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर और पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर की संशोधित दर दर्शाने वाली तालिकाएँ क्रमशः तालिका संख्या 11 से 20 और 21 से 30 में दी गई हैं।

विशेष पारिवारिक पेंशन

इसी प्रकार, विशेष परिवार पेंशन और विशेष आश्रित परिवार पेंशन/विभिन्न रैंकों के लिए विशेष पारिवारिक पेंशन के द्वितीय जीवन पुरस्कार की संशोधित दर दर्शाने वाली तालिकाएँ क्रमशः तालिका संख्या 31 से 40 और 41 से 50 में दी गई हैं।

उदारीकृत पारिवारिक पेंशन

इसी प्रकार, उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, बच्चे/बच्चों को उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, उदारीकृत आश्रित पारिवारिक पेंशन (माता-पिता दोनों) और उदारीकृत आश्रित पारिवारिक पेंशन (एकल माता-पिता)/विभिन्न रैंकों के लिए उदारीकृत पारिवारिक पेंशन का दूसरा जीवन पुरस्कार की संशोधित दर दर्शाने वाली तालिकाएँ में दी गई हैं।परिपत्र 555 दिनांक 04.02.2016 के पैरा 7 से 20 में उल्लिखित शेष कार्यान्वयन निर्देश इस आदेश के कार्यान्वयन में 01.07.2014 के बजाय प्रभावी होने की तिथि अर्थात 01.07.2019 से समान रूप से लागू होंगे।