पेंशनर्स को 15 मार्च से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, एरियर का होगा भुगतान, खाते में आएगी 1 लाख तक राशि, MOD ने दिए निर्देश

पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। 15 मार्च से पहले उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तैयारी पूरी कर ली गई है। वही बैंक सहित लेखा कार्यालय, पेंशन वितरण अधिकारी और अन्य संबंधित एजेंसियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एरियर के भुगतान के साथ ही उनके खाते में 1 लाख रुपए तक एरियर की राशि देखने को मिल सकती है।

OROP Pensioners : देश के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है।  बकाया का भुगतान 15 मार्च तक कर दिया जाएगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कर्मचारियों के खाते में राशि अंतरित की जाएगी।   पेंशनभोगी द्वारा बकाए के भुगतान में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रक्षा मंत्रालय से सवाल किए जाने के बाद से मामले और परिस्थिति दोनों पूरी तरह से बदल गए हैं। एरियर के भुगतान के साथ ही उनके खाते में 1 लाख रुपए तक राशि बढ़ेगी।

बकाए का भुगतान

दरअसल वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत 25 लाख से अधिक पेंशनर्स को बकाए का भुगतान किया जाना है। इससे पहले सैन्य पेंशन भोगियों द्वारा वन रैंक वन पेंशन को लेकर अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को एक किस्त में पेंशनर्स के बकाए का भुगतान किए जाने के निर्देश दिए गए थे। भुगतान में हो रही देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रक्षा सचिव को टिप्पणी की गई थी। इस दौरान रक्षा मंत्रालय से सवाल करते हुए रक्षा सचिव से पूछा गया था कि अदालत द्वारा दिए गए समय सीमा में भुगतान के आदेश की अवहेलना करते हुए एक तरफा समय सीमा बढ़ाने पर क्या स्पष्टीकरण है।

सुप्रीम न्यायालय द्वारा विभाग को कड़ी फटकार लगाई गई थी

इतना ही नहीं धीमी गति से भुगतान के क्रियान्वयन पर भी सुप्रीम न्यायालय द्वारा विभाग को कड़ी फटकार लगाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया था कि 15 मार्च से पहले एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही किस्त में सभी बकाए के भुगतान के निर्देश दिए थे।  इस मामले में मुख्य न्यायाधीश वाईएस चंद्रचूड़ के अलावा पीएस नरसिम्हा और पारदीवाला की पीठ के समक्ष फैसला हुआ था।

रक्षा सचिव को दी थी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीखी टिप्पणी में रक्षा सचिव को चेतावनी दी थी। साथ ही कहा गया था यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो मंत्रालय के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं अदालत ने कहा था कि हमारा फैसला 1 साल पुराना है। लगातार विस्तार दिया जा रहा है। जून 2022 से मार्च 2023 तक समय बढ़ाया गया है।  बावजूद इसके 20 जनवरी को एक पत्र जारी किया जाता है। जिसमें किस्तों में एरियर भुगतान की बात कही जाती है। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि बेहतर होगा कि अगले दिन ही इस आदेश को वापस लिया जाए और न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखा जाए वरना अवमानना का नोटिस जारी करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

बकाया भुगतान को लेकर तैयारी शुरू

ऐसे में बकाया विस्तारित समय रेखा के बीच बकाया भुगतान को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत रक्षा पेंशन भोगी जो 2014 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके परिवार और पेंशन भोगियों को वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार व्यय 42470 करोड़ रुपए है।

संशोधित आदेश जारी

इससे पहले रक्षा मंत्रालय द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि एरियर का भुगतान चार समान अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा जबकि पारिवारिक पेंशन विशेष और उधारी कृत पेंशन सहित सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को पूर्व में तय किए गए।  एरियर का भुगतान एक किस्त में किया जाएगा।  हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद मोदी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। जिसमें बैंक, लेखा कार्यालय, पेंशन वितरण अधिकारी और अन्य संबंधित एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा गया कि मार्च 2023 से पहले सभी पात्र पेंशन भोगियों को एरियर का समय सीमा पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।  बकाया भुगतान के लिए के लिए कार्रवाई तेज हो गई है।  15 मार्च तक पेंशनर्स के खाते में राशि देखी जाएगी।