नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत हर साल करीब 12.50 करोड़ किसानों 6000 रुपए दिए जाते है।यह राशि 3 किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती है। अबतक 11 किस्त जारी हो चुकी है और जल्द ही 12वीं किस्त जारी होने वाली है। खबर है कि सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कई अपात्र किसानों के नाम काट दिए गए है, उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि दशहरे से पहले किसानों के खाते में 2000-2000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते है।
योजना के नियम तहत, पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच दी जाती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में आती है। वहीं, तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। संभावना है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में कभी भी 12वीं जारी की जा सकती है।अगली किस्त के लिए पीएम किसान पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर भी अपडेट चेक करते रहे।इधर अपात्र किसानों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, वही जिनके खाते में किस्त जा चुकी है, उनसे वसूली की जा रही है।
दरअसल, योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है।जिन किसानों ने ई केवायसी नहीं करवाया है, उनकी किस्त अटक सकती है, हालांकि अभी भी देर नहीं हुई है, पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी की जा सकती है। वही राज्य सरकार अब गांव-गांव लाभार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करा रही है, ऐसे में 12वीं या अगस्त-नवंबर की किस्त मिलने में देर हो रही है। 12वीं किस्त आने से पहले एक बार आप जरूर चेक कर लें कि पीएम किसान लाभार्थियों की नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं?
PM Kisan- यहां से चेक करें ताजा अपडेट्स
- सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- अब ‘Farmers Corner’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद लाभार्थी सूची (Beneficiary Status) पर क्लिक करें।
- अब अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करें।
- फिर ‘Get Report’ ऑप्शन पर क्लिक करने पर पूरी लिस्ट खुलेगी।
- किसान इस लिस्ट में आप अपनी किस्त का विवरण देख सकते हैं।
ऐसे करें ई-केवाईसी
स्टेप 1. पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2. ‘फार्मर्स कॉर्नर’ के तहत e-KYC टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अगले पेज पर आधार नंबर डालें और सर्च टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 4. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
स्टेप 5. अब ‘सबमिट ओटीपी’ पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज कर दें।
ये अपात्र घोषित
- पत्नी और पति दोनों को एक साथ योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
- पिता और पुत्र दोनों एक जमान पर योजना का लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं।
- किसी किसान की मृत्यु के बाद किसान के परिजन को इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिजन को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
- ईपीएफओ या आईटीआर दाखिल (ITR Filing) करने वले व्यक्ति को नहीं मिलेगा योजना का लाभ।
- संवैधानिक पद वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा।
- सरकारी कर्मचारी को भी नहीं मिलेगा योजना का फायदा।
- अगर आपको 10,000 रुपये से अधिक का पेंशन मिलता है तो लाभ नहीं मिलेगा।