नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। PM Kisan Yojana. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana 11th Installment) की 11वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। मंगलवार 31 मई को शिमला से पीएम नरेन्द्र मोदी 12.50 करोड़ों किसानों खाते में ऑनलाइन रिलीज करेंगे।किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अधिकारिक पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर ताजा स्टेटस चेक करते रहे।
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) योजना के तहत मोदी सरकार 2,000 रुपये की तीन किस्त यानी 6000 रुपये सालाना किसानों को देती है। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में पहुंचता है। योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी ही किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं
ऐसे चेक करें अपना नाम
- सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- यहां पर farmer corner पर क्लिक करें और ऐसा करने पर नया पेज ओपन होगा।
- यहां beneficiary list ऑप्शन को सेलेक्ट करें और अब फॉर्म खुलेगा. इसमें पहले राज्य, फिर जिला, ब्लॉक और गांव का नाम चुनें।
- मांगी गई सभी जानकारी को भरने के बाद get report पर क्लिक करें औरऐसा करते ही आपके सामने आपके गांव के पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी।
- इस लिस्ट को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी किसानों में है या नहीं।
2 दिन के अंदर करें ई-केवाईसी
Offline e-KYC Process-अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप इसके लिए अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जा सकते हैं। वहां पर आप अपने आधार कार्ड की मदद से ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
Online e-KYC Process-
- आधिकारिक वेबसाइट पर https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं और किसान कॉर्नर विकल्प पर eKYC लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
- यहां मांगी गई जरूरी जानकारियों को दर्ज करें औरइसके बाद सब्मिट पर क्लिक करते ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
PM KISAN HELPLINE NUMBER
- पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
- पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
- पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
- पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606
- पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
- ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in
ये योजना के अपात्र
- अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम पर न होकर उसके पिता या दादा के नाम हो तो उसे 6000 रुपये सालाना का लाभ नहीं मिलेगा।
- किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है तो भी लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा।
- राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, पीएसयू/पीएसई के रिटायर या सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, लोकल बॉडीज के कर्मचारी होने पर भी योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता।
- पूर्व या सेवारत मंत्री/राज्यमंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद पात्र नहीं हैं।डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा,।
- 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसी किसान ने या उसके परिवार में से किसी ने अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो उस किसान परिवार को भी योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।