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Mon, Dec 15, 2025

PMFBY: किसानों के लिए जरूरी खबर, 31 जुलाई तक करा लें फसल बीमा, ये रहेंगे नियम, जानें आवेदन की प्रक्रिया

Written by:Pooja Khodani
फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होती है तो इस स्थिति में फसल को होने वाले नुकासान की क्षतिपूर्ति की जाती है।
PMFBY: किसानों के लिए जरूरी खबर,  31 जुलाई तक करा लें फसल बीमा, ये रहेंगे नियम, जानें आवेदन की प्रक्रिया

PM FASAL BEEMA YOJANA 2025: मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। जिन किसानों ने अब तक बीमा नहीं कराया है, वे जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें।

इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।इस योजना के तहत बीमा का प्रीमियम मात्र दो प्रतिशत किसानों को देना होता है, जबकि बाकी धनराशि प्रदेश और केंद्र सरकार वहन करती है।

इन फसलों के लिए करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, उड़द फसल का बीमा करा सकते हैं। बता दें कि PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 मई 2016 में की गई थी। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना की चलाई जाती है।
  • योजाना के अंतर्गत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होती है तो इस स्थिति में फसल को होने वाले नुकासान की क्षतिपूर्ति की जाती है। इससे योजना के तहत किसानों की फसल खराब हो जाने बावजूद उन्हें बीमा का पैसा मिलता है।

कैसे करें फसल बीमा योजना के लिए आवेदन

  • किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर अप्लाई कर कर सकते हैं।
  • आवेदन करने के लिए पास में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई प्रमाण पत्र, गांव की पटवारी, भूमि से संबंधित डाक्युमेंट्स होने चाहिए।
  • आफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • आमतौर पर फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर अप्लाई करना होता है, तभी इसके लिए पात्र माने जाते हैं।
  • अधिक जानकारी के लिए https://pmfby.gov.in पर जाएं या 14447 पर कॉल करें। फसल संबंधी हर जानकारी व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर मैसेज भेजकर भी पा सकते हैं । किसान भाई-बहन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी फसल बीमा करवा सकते हैं ।