PM FASAL BEEMA YOJANA 2024: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है अब किसान 16 अगस्त तक बीमे के लिए आवेदन कर सकते है। इस योजना से किसानों को प्रतिकूल मौसम सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।
16 अगस्त तक कर सकते है बीमे के लिए आवेदन
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऋणी और अऋणी किसान 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल एवं मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं।पहले इसके लिए 31जुलाई निर्धारित की गई थी। ध्यान रहे पीएम फसल बीमा का फायदा लेने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, बी-1 पॉचशाला खसरा, बोवनी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और भूमि संबंधित दस्तावेज यानी खतौनी होना जरूरी है।किसान बैंक अथवा चॉईस सेंटर से भी फसल बीमा करा सकते हैं।
इन फसलों के लिए करा सकते हैं बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं. बता दें कि PM फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 मई 2016 में की गई थी। इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल को होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित उद्यानिकी फसल बीमा योजना की चलाई जाती है।योजाना के अंतर्गत मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होती है तो इस स्थिति में फसल को होने वाले नुकासान की क्षतिपूर्ति की जाती है। इससे योजना के तहत किसानों की फसल खराब हो जाने बावजूद उन्हें बीमा का पैसा मिलता है।
कैसे करें फसल बीमा योजना के लिए आवेदन
किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर अप्लाई कर कर सकते हैं।आवेदन करने के लिए पास में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई प्रमाण पत्र, गांव की पटवारी, भूमि से संबंधित डाक्युमेंट्स होने चाहिए। आफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आमतौर पर फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर अप्लाई करना होता है, तभी इसके लिए पात्र माने जाते हैं।योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टाल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18005707115 पर संपर्क कर सकते हैं.
किस राज्य में किस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
- उत्तर प्रदेश- 10 अगस्त 2024
- ओडिशा – 10 अगस्त 2024
- हरियाणा – 16 अगस्त 2024
- मध्य प्रदेश – 16 अगस्त 2024
- छत्तीसगढ़ – 16 अगस्त 2024
- सिक्किम – 16 अगस्त 2024
- मेघालय – 16 अगस्त 2024
मध्य प्रदेश के किसान भाई-बहनो के लिए बड़ी खबर!
🌾खरीफ फसलों से जुड़ें 16 अगस्त 2024 तक
अपनी फसलों का बीमा करें और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहें! #पीएमएफबीवाई #फसलबीमा #PMFBY pic.twitter.com/KkOWkM0vOO
— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby) August 3, 2024
🌿 Attention Chhattisgarh farmers!
The PMFBY cut-off date for Kharif 2024 has been extended to 16 August 2024.
Don't miss this opportunity to safeguard your crops against natural calamities.
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— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby) August 3, 2024