नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मोदी सरकार किसानों (farmers) के लिए कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) इन्हीं योजनाओं में से एक है। छोटे और सीमांत किसानों (marginal farmers) के लिए बनाई गई, इस योजना का लक्ष्य पेंशन (pension) की राशि सुनिश्चित करना है।
योजना के तहत किसानों को 36 हजार रुपये प्रति वर्ष यानी 3 हजार रुपये प्रति माह का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इस योजना के लाभ और इससे किसानों को क्या लाभ हो सकता है। किसानों को आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज (Document) निम्न है। जिसमें खेती के दस्तावेज, पहचान पत्र, पासपोर्ट फोटो, आय प्रमाण, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आयु प्रमाण, पंजीकृत मोबाइल नंबर शामिल है।
पीएम किसान मानधन योजना की पात्रता
- 18 वर्ष और उससे अधिक और 40 वर्ष तक के किसान इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
- 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
- इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
- यदि इससे पहले किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने की हकदार होगी।
- पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
कितना योगदान देना है?
किसानों को सेवानिवृत्ति की तारीख (60 वर्ष की आयु) तक पहुंचने तक पेंशन फंड में हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच की राशि का योगदान करना होगा। 18 साल की उम्र में 55 रुपये और 40 साल की उम्र में 200 रुपये देने होंगे। अंशदान राशि भी अलग-अलग उम्र के हिसाब से अलग-अलग होगी।
साथ ही PM किसान मानधन योजना का लाभ उन लाभार्थी किसानों को दिया जाएगा। जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है। वहीँ अगर इस योजना के बीच यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जायेंगे।
पीएम किसान मानधन योजना पंजीकरण प्रक्रिया
- सबसे पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं।
- यदि आप पीएम किसान लाभार्थी नहीं हैं, तो आपको अपने सभी दस्तावेज लाने होंगे और ग्राम स्तर के उद्यमी को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा।
- फिर वह आपके आधार कार्ड को आपके आवेदन पत्र से लिंक कर देगा और आपके व्यक्तिगत और बैंक विवरण भर देगा।
- इसके बाद, देय मासिक अंशदान की गणना ग्राहक की आयु के अनुसार स्वतः की जाएगी।
- नामांकन और ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा, और आपको उस पर हस्ताक्षर करना होगा।
- तब आपका किसान कार्ड आपके किसान पेंशन खाता संख्या के साथ उपलब्ध होगा।