MP Breaking News
Thu, Dec 18, 2025

प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा, 10 लाख रुपये का जुर्माना

Written by:Mini Pandey
Published:
रेवन्ना ने अदालत में कम सजा की अपील करते हुए दावा किया कि वह निर्दोष है और शिकायतें राजनीति से प्रेरित थीं।
प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा, 10 लाख रुपये का जुर्माना

कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने शनिवार को जनता दल सेक्युलर के निलंबित नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने 34 वर्षीय रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा में रेवन्ना परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में काम करने वाली 48 वर्षीय सहायिका से जुड़ा है, जिसके साथ 2021 में दो बार बलात्कार किया गया था।

अदालत ने शुक्रवार को रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के चार में से एक मामले में दोषी ठहराया था। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सितंबर 2024 में 113 गवाहों के बयानों के साथ 1,632 पृष्ठों का आरोप-पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों से पूछताछ की और 180 दस्तावेज पेश किए। रेवन्ना पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और गोपनीयता उल्लंघन शामिल हैं।

‘शिकायतें राजनीति से प्रेरित’

रेवन्ना ने अदालत में कम सजा की अपील करते हुए दावा किया कि वह निर्दोष है और शिकायतें राजनीति से प्रेरित थीं। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने कथित घटना के बारे में पहले किसी से शिकायत नहीं की थी और वीडियो प्रसारित होने के बाद ही शिकायत दर्ज की गई। रेवन्ना ने यह भी कहा कि उनकी एकमात्र गलती राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना थी। हालांकि, अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को स्वीकार कर उन्हें दोषी ठहराया।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते

प्रज्वल रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं। उनके खिलाफ चार अलग-अलग मामले दर्ज हैं, जो पिछले साल हासन में लोकसभा चुनाव से पहले अश्लील वीडियो सामने आने के बाद दर्ज किए गए थे। एसआईटी ने उन्हें 31 मई 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर जर्मनी से लौटने पर गिरफ्तार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद जदएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।