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Good News: कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी, बढ़ेगी बेसिक सैलरी, PF में भी इजाफा

Written by:Pooja Khodani
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Good News: कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी, बढ़ेगी बेसिक सैलरी, PF में भी इजाफा

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (7 Pay Commission) की सौगात के बाद मोदी सरकार (Central Government) सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है।खबर है कि 1 अक्टूबर से मोदी सरकार नया श्रम कानून लागू (New Wage Code 2021) करने की तैयारी में है।इससे सैलरी और पीएफ पर खासा असर पड़ेगा और ऑफिस का टाईम भी बढ़ जाएगा।  इसको लेकर श्रम एंव रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) तैयारियों में जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, 1 जुलाई से लागू होने वाले लेबर कोड के नियमों (Labour Code Rules 2021) को अब मोदी सरकार (Modi Government) 1 अक्टूबर से लागू कर सकती है। इसके लिए  उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड आदि राज्यों में ड्राफ्ट रूल को सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है। अगर 1 अक्टूबर 2021 से लेबर कोड के नियमों को लागू किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15000 रुपये से बढ़कर 21000 रुपये हो सकती है।वही ऑफिस टाइम  के साथ ग्रेच्युटी और पीएफ (Gratuity & PF) भी बढ़ जाएगा। हालांकि आपके हाथ में हर महीने आने वाला वेतन कम हो सकता है।

नया वेज कोड लागू के बाद कर्मचारियों (Government Employee) की बेसिक सैलरी कर्मचारियों के CTC की 50 फीसदी से कम नहीं हो सकती है। बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों का पीएफ ज्यादा कटेगा। इससे कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट पर उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। कंपनियों को बेसिस सैलरी का 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा रखना होगा। बाकि 50 फीसद में सभी भत्ते शामिल होंगे।ऐसे में कर्मचारियों का ईपीएफओ (EPFO) और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ जाएगा।

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नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने का प्रस्ताव दिया गया है।  नए नियम के मुताबिक, कर्मचारियों को 9 के बजाए 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ सकती है, जिसमें हर पांच घंटे पर आधा घंटा का ब्रेक मिलेगा। वहीं, सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति रोजना 8 घंटे काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। वहीं, दिन में 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को सप्ताह तीन छुट्टी मिलेगी।15 से 30 मिनट भी अतिरिक्त समय देने पर उसे ओवरटाइम माना जाएगा। वहीं हर पांच घंटे पर कर्मचारियों को 30 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इसके साथ ही सैलरी के नियम बदल जाएंगे।

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Pooja Khodani
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