पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए उठाया कदम, Positive Pay System की सीमा को 5 लाख किया
पीएनबी से पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक क्लीयरेंस की सीमा को 10 से घटाकर 5 लाख कर दिया है. इसके तहत ग्राहकों को चेक क्लियर कराने से पहले बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी.
Punjab National Bank : देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने अपने सभी ग्राहकों को इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया है. पीएनबी बैंक अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी के बचाने के लिए चेक के जरिए होने वाली 5 लाख रुपये और उससे अधिक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को जरूरी कर दिया है. पीएनबी बैंक का कहना है कि यह नियम 5 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगा. इससे पहले आप 10 लाख रुपये या उससे अधिक के भुगतान करने से पहले पीपीएस के तहत चेक की जानकारी देना अनिवार्य था. इसे अब 5 लाख रुपये पर लागू कर दिया है.
क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम
पॉजिटिव पे सिस्टम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन (National Payments Corporation of India -NPCI) की ओर से बनाया गया है. इस सिस्टम में ग्राहकों को एक निश्चित राशि से अधिक का भुगतान करने पर बैंक को (एकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख जारी, राशि और भुगतान लेने वाले व्यक्ति का नाम) पूरी डिटेल देनी होगी. इस सिस्टम से निवेशक और ग्राहकों को पहले से अधिक सुरक्षा मिल सकेगी.
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ऐसे उठा सकते हैं फायदा
इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर पीपीएस सिस्टम को लागू करवाना होगा. इसमें आप किसी भी तरह की ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, पीएनबी वन मोबाइल ऐप, एसएमएस बैंकिंग के जरिए इस सुविधा को शुरू कर सकते हैं. इसके बाद आपको चेक से जुड़ी जानकारी चेक क्लियर होने से ठीक 1 दिन पहले बैंक को देनी पड़ेगी. इसमें आपको एकाउंट नंबर (Account Number), चेक नंबर (Cheque Number), तारीख (Issue Date), कुल राशि (Amount) और जिस व्यक्ति को भुगतान (Beneficiary Name) हो रहा है, उसका नाम बताना होगा.
Positive Pay System को लेकर आरबीआई की गाइडलाइन
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक, एक जनवरी, 2021 को पीएनबी की ओर से पीपीएस की सुविधा को 50,000 रुपये और उससे अधिक के चेक के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद आरबीआई द्वारा बैंकों को ये सुझाव दिया गया था कि पॉजिटिव पे सिस्टम को पांच लाख और उससे अधिक की राशि के चेक को क्लियर करने के लिए किया जाए। साथ ही कहा गया कि पीपीएस में पंजीकृत चेक केवल विवाद समाधान तंत्र के तहत ही स्वीकार किए जाएंगे।