नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर (Raj Babbar) को 26 साल पुराने मामले में लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि लखनऊ के वजीरगंज में उन्होंने चुनाव अधिकारी से मारपीट की थी। इसकी एफआईआर 2 मई 1996 को दर्ज कराई गई थी।
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आपको बता दें कि राज बब्बर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे थे। राज बब्बर के खिलाफ 2 मई 1996 में मामले में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने थाना वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था, कि मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी राज बब्बर और शिव सिंह यादव अपने पांच-सात लोगों के साथ आए और आरोप लगाया कि फर्जी मतदान कराया जा रहा है, इसके बाद इन लोगों ने मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा व शिव कुमार सिंह के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की, मामले में पुलिस ने 3 सितंबर 1996 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिव कुमार सिंह की मृत्यु हो गई।
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गौरतलब है कि 26 साल पुराने मामले में कोर्ट के आदेश सुनाए जाने के बाद राज बब्बर ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है।