भारत के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। यह कदम जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से सोमवार को उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद उठाया गया है। धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को समाप्त होने वाला था।
निर्वाचन आयोग ने कानून एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति के बाद पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। इसके साथ ही, राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रक्रिया के तहत लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को बारी-बारी से निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है और पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा महासचिव इस भूमिका में थे।
उपराष्ट्रपति पद पर रिक्ति होने पर तुरंत चुनाव
संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार, उपराष्ट्रपति पद पर रिक्ति होने पर तुरंत चुनाव कराया जाता है। निर्वाचन आयोग ने संसद के दोनों सदनों के सांसदों (जिसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं) को मिलाकर निर्वाचक मंडल का गठन शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को धनखड़ के इस्तीफे की औपचारिक अधिसूचना जारी की थी। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष तक पद पर रहेंगे।
उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें
उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ के पद पर हो, इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। निर्वाचक मंडल को मतदान के लिए बुलाने की अधिसूचना से लेकर मतदान तक 30 दिन का समय निर्धारित है।





