नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने दो और बैंकों पर प्रतिबंध (RBI Imposed Restrictions on Two Bank) लगा दिया है। आरबीआई ने बैंक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के साथ खाताधारक को उसका जमा पैसा निकालने की लिमिट तय कर दी है।
RBI ने उत्तर प्रदेश के दो बैंकों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी (RBI imposed restrictions on two banks of UP) किये हैं। ये बैंक हैं लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन दोनों बैंकों पर 6 महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। RBI ने बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया है।
ये भी पढ़ें – Share Market में तेजी का दौर, हरे निशान पर बाजार, देखें Sensex , Nifty का हाल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) के आदेश के मुताबिक इन दोनों बैंकों के खाताधारक अपना पूरा पैसा नहीं निकाल सकेंगे। बैंक भी आरबीआई की अनुमति के बिना किसी तरह का लोन ले सकता है और ना दे सकता है। RBI ने बैंकों को नए निवेश पर भी रोक लगा दी है।
ये भी पढ़ें – Gold Silver Rate : सोना चमका, चांदी भड़की, बाजार में बड़ी तेजी
RBI ने इन दोनों बैंकों के खाताधारकों के लिए जमा राशि निकालने की अलग अलग लिमिट तय की है। लखनऊ शहरी सहकारी बैंक के खाताधारक अधिकतम 30,000/- रुपये निकाल सकेंगे और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर खाताधारक अधिकतम 50,000/- रुपये ही निकाल सकेंगे।