RBI Cancelled License Of This Company: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों को लेकर अक्सर सख्ती दिखाता रहता है। आरबीआई ने गुवाहाटी में स्थित राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (Rhino Finance Private Limited) का लाइसेन्स रद्द कर दिया है। यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, जिसके कारोबार पर अब रोक लगा दी है। कंपनी द्वारा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर केन्द्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने 2 मार्च, गुरुआवर को दी है।
आरबीआई ने बताई ये वजह
बयान में सेंट्रल बैंक ने बताया कि राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड अधिक ब्याज वसूलने से जुड़े मौजूदा नियमों का पालन नहीं कर रहा था। साथ ही थर्ड पार्टी के जरिए डिजिटल लोन की संचालन में आउटसोर्सिंग, उचित व्यवहार संहिता पर भी आरबीआई के नियमों का उल्लंघन किया है। इतना ही कर्ज वसूली के लिए ग्राहकों को अनुचित उत्पीड़न का सहारा भी ले रही थी।
2000 में मिला था लाइसेंस
आरबीआई ने बयान में कंपनी के ग्राहकों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी है। बता दें कि राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 16 अक्टूबर, 2000 प्राप्त हुआ है। कंपनी के सर्विस प्रवाइडर के लिस्ट में हैलो लोन, कॉको कैश, क्रेडिटहब, क्रेजी बीज, क्रेडिट वॉलेटल, ब्रिज लोन, फ़्लैश लोन, रूपी प्लस, कैशटीएम, युयु कैश, क्रेडिट रूपी, गेट रूपी, क्रेडिट क्लब, कैशिन और रूपी बस को भी शामिल किया है।