कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर, पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट, 30 जून तक चुन सकते है विकल्प, मिलेगा लाभ

इसके साथ ही जो कर्मचारी रोडवेज से रिटायर्ड हो चुके है और जिन्होंने पहले ओपीएस का विकल्प नहीं चुना था उनको भी एक बार दोबारा ओपीएस चुनने का विकल्प दिया गया है।राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 6 हजार कर्मचारियों (रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी भी) को फायदा मिलेगा।

Rajasthan Old Pension Scheme 2023 : राजस्थान के रोडवेज कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का विकल्प चुनने का एक और मौका दिया है। रोडवेज प्रशासन ने कर्मचारियों को 30 जून तक तक ओपीएस का विकल्प चुनने का मौका दिया है, इस संबंध में एमडी नथमल डिडेल ने आदेश जारी कर दिए है। आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोडवेज प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत ये विकल्प अब केवल एक बार में भरकर 30 जून तक देना होगा। इसके बाद कर्मचारियों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जो कर्मचारी रोडवेज से रिटायर्ड हो चुके है और जिन्होंने पहले ओपीएस का विकल्प नहीं चुना था उनको भी एक बार दोबारा ओपीएस चुनने का विकल्प दिया गया है।राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 6 हजार कर्मचारियों (रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी भी) को फायदा मिलेगा।

ये रहेगी शर्त, इस तरह मिलेगा लाभ

आदेश के तहत जिन रिटायर्ड कर्मचारियों ने ओपीएस की जगह वनटाइम पैसा लेने का विकल्प चुना था उन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ एक ही शर्त पर मिलेगा, ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन फंड (सीपीएफ) के तहत जमा तमाम राशि ले ली है, उस राशि में से राज्य सरकार की ओर से भरी गई अंश राशि को 12 फीसदी की ब्याज सहित एकमुश्त लौटाना होगा। एकमुश्त राशि जमा करवाने पर ऐसे कर्मचारियों को पेंशन का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा।

क्या कहता है नियम

आपको बता दें कि पूर्व में जिन कर्मचारियों ने ओपीएस नहीं चुना था उनको सीपीएफ के तहत जमा राशि रिटायर्डमेंट पर एकमुश्त ब्याज सहित जाती है। इस सिस्टम में 12 फीसदी राशि कर्मचारी की सैलेरी से काटकर जमा करवाई जाती है, जबकि 12 फीसदी राशि सरकार या संबंधित एजेंसी (रोडवेज प्रशासन) जमा करवाता है।

ओल्ड पेंशन स्कीम के फायदे

  • OPS में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है।हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है,पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल हैं।
  • ओपीएस में पेंशन लेने वाले शख्स के 80 साल का होने पर मूल पेंशन में 20 फीसदी की वृद्धि होती है, इस तरह से
    पेंशनधारक के 85 की उम्र में 30 फीसदी, 90 की उम्र में 40 फीसदी, 95 की उम्र में 50 फीसदी और 100 की उम्र होने पर 100 फीसदी बढ़ता है।पेंशनधारक की उम्र 100 तक पहुंचने पर पेंशन की रकम दोगुनी हो जाती है।OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है।
  • OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है।