UP Employees News : उत्तर प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर्मचारियों के संपत्ति का विवरण देने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा दे सकते है। तय समय के बाद विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागीय प्रमुख को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी सरकार द्वारा राज्य के सभी अधिकारी, कर्मचारियों के साथ मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों व उपक्रमों के कार्मिकों को 31 दिसंबर 2024 तक की सभी चल व अचल संपत्तियों की जानकारी 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
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15 फरवरी तक देनी होगी जानकारी
- कार्मिक विभाग के आदेश के तहत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 15 फरवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा, अन्यथा फरवरी 2025 में होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 1 फरवरी को जब इस आदेश की समीक्षा की गई तो पता चला कि 31 जनवरी तक भी 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी अपनी संपत्ति की जानकारी नही दी थी। आंकड़ों के मुताबिक यूपी राज्य में 831844 अधिकारियों व कर्मचारियों में से 593873 ने ही संपत्ति का विवरण दिया, इसलिए डेट को बढ़ाने का फैसला किया गया है।
- बावजूद इसके अगर इन कर्मियों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो उनका पदोन्नति पर अगले एक साल तक विचार नहीं किया जाएगा और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
Jharkhand : कर्मचारियों को 28 फरवरी तक देनी होगी डिटेल्स
- झारखंड के सरकारी कर्मियों (ग्रुप डी को छोड़कर) को भी चल और अचल संपत्ति का विवरण 28 फरवरी तक देना होगा। इस संबंध में कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को पत्र लिखा है।
- सभी सरकारी सेवक, ग्रुप डी को छोड़कर 28 फरवरी तक मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से चल और अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा, इसमें एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का विवरण देना होगा।