कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, वेतन लौटाने संबंधी फैसले पर अपडेट, एकल पीठ के आदेश पर स्थगन

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Employee News : कलकत्ता हाईकोर्ट ने ग्रुप डी के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। नौकरी गंवाने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों को फिलहाल वेतन नहीं लौटाना होगा ।न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ के आदेश पर न्यायमूर्ति सुप्रतिम मजूमदार और सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ ने स्थगन लगा दिया है। फिलहाल 27 फरवरी तक ग्रुप डी कर्मियों के वेतन लौटाने संबंधी फैसले पर स्थगन रहेगा।इस मामले में अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।

वेतन ना लौटाने का आदेश

ग्रुप डी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में हलफनामा के जरिए याचिका लगाई थी और दावा किया था कि गैर शिक्षण कर्मचारी के तौर पर 5 सालों तक मेहनत की है, ऐसे में यह वेतन नहीं लौटाया जा सकता है। उनकी नौकरी जाएगी और अगर ऐसा हो तो कम से कम वेतन ना लौटाना पड़े।  वही उन्होंने नौकरी से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ भी इन्हीं दोनों न्यायाधीशों की खंडपीठ में पहले से ही याचिका लगाई है। उसी याचिका के साथ अब हलफनामा के जरिए वेतन भी नहीं लौटाने का आवेदन किया है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)