Employee News : कलकत्ता हाईकोर्ट ने ग्रुप डी के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। नौकरी गंवाने वाले ग्रुप डी कर्मचारियों को फिलहाल वेतन नहीं लौटाना होगा ।न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ के आदेश पर न्यायमूर्ति सुप्रतिम मजूमदार और सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ ने स्थगन लगा दिया है। फिलहाल 27 फरवरी तक ग्रुप डी कर्मियों के वेतन लौटाने संबंधी फैसले पर स्थगन रहेगा।इस मामले में अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी।
वेतन ना लौटाने का आदेश
ग्रुप डी कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में हलफनामा के जरिए याचिका लगाई थी और दावा किया था कि गैर शिक्षण कर्मचारी के तौर पर 5 सालों तक मेहनत की है, ऐसे में यह वेतन नहीं लौटाया जा सकता है। उनकी नौकरी जाएगी और अगर ऐसा हो तो कम से कम वेतन ना लौटाना पड़े। वही उन्होंने नौकरी से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ भी इन्हीं दोनों न्यायाधीशों की खंडपीठ में पहले से ही याचिका लगाई है। उसी याचिका के साथ अब हलफनामा के जरिए वेतन भी नहीं लौटाने का आवेदन किया है।
ये है पूरा मामला
दरअसल ग्रुप डी के 2823 परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ के साक्ष्य सीबीआइ ने कोर्ट में पेश किए थे, जिसके बाद एसएससी में भी स्वीकार किया था कि इन लोगों की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ हुई है, ऐसे में नौकरी रद्द की जानी चाहिए , इन्हें नौकरी पर नहीं रखा जाना चाहिए।। इसके बाद न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने इन सभी की उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ की वजह से तत्काल प्रभाव से नौकरी रद्द करने और वेतन लौटाने का आदेश दिया था।