चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। पुलिस कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से पूछा है कि पुलिस में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद भरे है और कितने रिक्त हैं और इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से यह जानकारी 15 नवंबर तक सौंपने का आदेश दिया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में एक जनहित याचिका का निपटारा किया था और याचिका का दायरा बढ़ाते हुए आदेश दिया था कि देश के अन्य राज्यों की पुलिस के बारे में संबंधित हाईकोर्ट संज्ञान लें और इस मामले की जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई की जाए। राज्य सरकारों से उनके राज्य की पुलिस में अधिकारियों और कर्मचारियों के खाली पड़े पदों के बारे में जानकारी मांगें और उनसे पूछें कि इन पदों पर भर्ती के लिए सरकारें क्या कदम उठा रही हैं। कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेने, संबंधित सरकारों से यह जानकारी मांगे जाने के आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2019 में संज्ञान लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी थी, लेकिन कोरोना के चलते सुनवाई नहीं हो पाई । अब चीफ जस्टिस रवि शंकर एवं जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिए संज्ञान पर सुनवाई करते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर यह जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने जवाब दायर करने के आदेश देते हुए सुनवाई 15 नवंबर तक स्थगित कर दी।