UP Employees News : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निकाय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है।विभाग ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह आदेश जारी किया है।
दरअसल, लंबे समय से यूपी के नगर निकायों और जलकल में कार्यरत कर्मचारी वेतनवृद्धि की मांग कर रहे थे, ऐसे में नए साल से पहले अब राज्य सरकार ने इस मांग को पूरा करते हुए जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें पेंशन की गणना में एक नोशनल वेतनवृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनदेश जारी करते हुए निकायों को निर्देश भेज दिया है।
1 जुलाई/1 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ
उत्तर प्रदेश शासनादेश में कहा गया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने राज्य सरकार के कर्मियों को 1 जुलाई व 1 जनवरी को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाता है। हालांकि निकायों में अब तक यह व्यवस्था नहीं थी। इसके आधार पर राज्य कर्मियों के समान निकाय कर्मियों को भी यह लाभ देने का फैसला किया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि वेतनवृद्धि देने की सुविधा जनवरी 2006 से प्रभावी वेतन समिति की संस्तुतियों के आधार पर दी गई है।
उत्तराखंड में भी हो चुका है वेतनवृद्धि का लाभ
हाल ही में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले एक अतिरिक्त प्रमोशन देने का फैसला किया है। वेतन समिति की सिफारिश के तहत हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन की गणना करने का फैसला लिया है। अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना में नोशनल वेतनवृद्धि को नहीं लिया जाएगा।