पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, एनपीएस पर नया अपडेट, जारी हुए ये दिशानिर्देश, अब समय पर मिलेगी पेंशन!

सीपीएओ ने कहा है कि कुछ वेतन और लेखा कार्यालय तीन प्रतियों के साथ अस्थायी PPO जमा कर रहे हैं, जबकि केवल दो PPO पुस्तिकाओं (एक पेंशनभोगी और एक वितरक के लिए) की आवश्यकता होती है।

Pooja Khodani
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NPS New Update : पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन देने के संबंध में 12 मार्च 2025 को नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके तहत NPS पेंशन मामलों को पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) की तरह ही प्रोसेस करने के निर्देश दिए गए है।

12 मार्च 2025 के मेमो में सीपीएओ ने दोहराया कि नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) मामलों के लिए OPS जैसी ही प्रक्रिया अपनाई जाए, जैसा की 18 दिसंबर 2023 को निर्देशित किया गया था।सीपीएओ ने पेंशन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को याद दिलाया है कि वे OPS के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का ही पालन करें। यह निर्देश पहले 18 दिसंबर 2023 को भी दिया गया था। इसके बावजूद कुछ वेतन और लेखा कार्यालय (PAO) अभी भी पेंशन मामलों को गलत तरीके से काम कर रहे हैं।

जानिए क्या है है नए आदेश में 

सीपीएओ ने कहा है कि कुछ वेतन और लेखा कार्यालय तीन प्रतियों के साथ अस्थायी PPO जमा कर रहे हैं, जबकि केवल दो PPO पुस्तिकाओं (एक पेंशनभोगी और एक वितरक के लिए) की आवश्यकता होती है। इससे पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है।CPAO ने सभी संबंधित अधिकारियों, प्रधान CCA, CCA, AGs और अधिकृत बैंक CPPCs से अनुरोध किया है कि वे निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें ताकि पेंशन समय पर जारी की जा सके।

NPS की प्रमुख बातें

  • NPS एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसके तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10 फीसदी देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है।
  • एनपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय 60% राशि मिलती है। बाकी 40% राशि से पेंशन बनती है।
  • NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू नहीं होता है।
  • एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।NPS में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।
  • नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है।

OPS की प्रमुख बातें

  • OPS में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है।
  • OPS में हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है,पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल हैं।
  • OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलती है।
  • ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है।
  • पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का फायदा भी रिटायर कर्मचारी को मिलता है।
  • OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।

पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, एनपीएस पर नया अपडेट, जारी हुए ये दिशानिर्देश, अब समय पर मिलेगी पेंशन!


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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