Employees Holiday : कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अवकाश का लाभ दिया गया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत स्थानीय अवकाश की घोषणा की गई है।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत छुट्टी की घोषणा
पंजाब सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत छुट्टी की घोषणा की है। अधिसूचना जारी करते हुए निर्देश दिया गया कि कोई भी कर्मचारी जो जालंधर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता और राज्य सरकार के कार्यालय, निगम सहित सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है। बुधवार को वोट देने के लिए विशेष अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अवकाश की घोषणा
अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया कि संबंधित प्राधिकारी को अपने वोटर कार्ड पेश करने होंगे। इस आदेश के तहत उनके अवकाश के लिए उनके वेतन नहीं काटे जाएंगे। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 135 बी की उप धारा 1 के तहत जालंधर में 1 दिन के सवैतनिक अवकाश की घोषणा की गई है। किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है।
अधिकारी कर्मचारियों को वोटर आईडी कार्ड पेश करने के बाद उनको मतदान करने की विशेष अनुमति दी जाएगी। यह अवकाश अधिकारी और कर्मचारियों के लिए अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। बयान में कहा गया कि सभी मतदाताओं के संबंध में जो किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम का हिस्सा है, उनके लिए 10 मई को सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे।