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Wed, Dec 17, 2025

1 अप्रैल से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े ये 5 नियम, जनता की जेब पर पड़ेगा असर, पढ़ें पूरी खबर

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1 अप्रैल से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े ये 5 नियम, जनता की जेब पर पड़ेगा असर, पढ़ें पूरी खबर

Rules Changing From April 1: अप्रैल का महिना शुरू होने में मात्र 7 दिन बाकी है। मार्च के अंत के साथ कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जिसका असर आमजन पर पड़ेगा। वाहन के दाम, सोने की खरीददारी, टॉल टैक्स, नेशनल पेंशन सिस्टम और अन्य कई सरकारी नियम इस लिस्ट में शामिल है। हम आपको इन्हीं बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। ताकि आप जरूरी काम समय रहते निपटा पाएं।

नेशनल पेंशन सिस्टम

नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाती है। अब लाभार्थियों को सलाना पेंशन की निकासी के लिए केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे।

पैन-आधार लिंक कराने के नियम

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करवाने के निर्देश दे रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इस तारीख के बाद लिंकिंग करने पर यूजर्स को 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

बढ़ जाएंगे वाहनों के दाम

अप्रैल माह की शुरुआत के साथ वाहनों के दाम भी बढ़ सकते हैं। नए उत्सर्जन मानकों के कारण कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी। जिसके बाद वाहनों के कीमत में भी इजाफा हो सकता है। हीरो मोटरकॉर्प ने 2% वृद्धि की घोषणा भी कर दी है।

पेट्रोल-डीजल और गैस के कीमतों में हो सकती है वृद्धि

हर महीने की पहली तारीख पर सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के भाव को निर्धारित करती है। मार्च में गैस के भाव में इजाफा हुआ था। हालांकि पेट्रोल-डीजल में कोई बदलाव नहीं हुए थे।

आयकर विभाग के नियमों में बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में कई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को आयकर से मुक्त करने की घोषणा की थी। नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक करदाताओं को 50,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा। अब 7.5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा।

सोना खरीदने के नियम

सोने की खरीददारी से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बिना हॉल मार्क वाली ज्वैलरी को मान्यता नहीं दी जाएगी। केवल 4 डिजिट वाले हॉल मार्क को मान्यता होगी। हालांकि ग्राहक 6 डिजिट वाले बेच जाएंगे, लेकिन दुकानदारों पर रोक होगी।