1 दिसंबर से बदल गए सिम कार्ड से जुड़े नियम, उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल भी हो सकती है

Atul Saxena
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New rules related to SIM card

New rules for SIM card effect from 1st December : यदि आप सिम कार्ड बेचते हैं या खरीदने जा रहे हैं तो थोडा रुक जाएँ और पहले नए नियम की जानकारी ले लें वर्ना आप परेशानी में आ सकते हैं, केंद्र सरकार ने इसे लेकर आज 1 दिसंबर से नए नियम लागू कर दिए हैं जिसका उल्लंघन करने वाले विक्रेता को 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और उसे जेल भी हो सकती है।

सिम कार्ड से जुड़े नए नियम आज 1 दिसंबर से लागू 

साइबर फ्रॉड, फर्जी सिम कार्ड, स्कीम आदि को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अब सिम कार्ड की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है, नियमों में ये बदलाव आज 1 दिसंबर से प्रभावी हो गए, हालाँकि नए नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने थे लेकिन सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर 1 दिसंबर 2023 कर दी थी, अब आज से सिम बेचने और खरीदने वालों को इन नए नियमों का पालन करना होगा।

साइबर फ्रॉड रोकने सरकार ने उठाया बड़ा कदम, डीलर्स और नंबर पर लिए एक्शन  

आपको बता दें केंद्र सरकार ने इसके लिए अगस्त में जारी गाइड लाइन में बताया था कि सरकार साइबर फ्रॉड को लेकर बहुत बहुत गंभीर है इसलिए सिम कार्ड के नियमों को कड़ा किया जा रहा है, सरकार ने जानकारी दी थी कि उसने पिछले 8 महीनों ने देश में करीब 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किये, 67 हजार डीलरों को ब्लैक लिस्ट किया और 300 सिम डीलरों के विरुद्ध एफआईआर की गई और करीब 66 हजार ऐसे व्हाट्स एप नंबर जो फर्जी सिम कार्ड गिरोह से जुड़े हुए हैं उनको बंद किया गया जो एक बड़ा नंबर है।

डीलर्स को पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी, लग सकता है 10 लाख तक का जुर्माना 

आपको बता दें कि नया नियम सिम कार्ड विक्रेताओं के लिए बहुत अहम् है, थोक सिम कार्ड विक्रेताओं को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, अब सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, यदि कोई डीलर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराता और वो थोक में सिम बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा , उस पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है, हालाँकि सरकार ने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अधिकतम एक साल का समय डीलरों को दिया है।

अब उपभोक्ता का डेमोग्राफिक डेटा भी लिया जायेगा 

यदि कोई उपभोक्ता किसी परेशानी के चलते अपने मौजूदा नंबर पर नया सिम कार्ड खरीदते हैं तो आधार प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होगा, डीलर आधार कार्ड पर छपे क्यू आर कोड से उपभोक्ता का डेमोग्राफिक डेटा लेगा और फिर मिलान कर नया सिम कार्ड देगा।  याद रहे एक उपभोक्ता (व्यक्ति) को अधिकतम 9 सिम कार्ड ही मिल सकते हैं। लेकिन कोई व्यापार कर रहा है तो उसके लिए अलग प्रावधान है।

नंबर बंद होने पर उस नंबर की नई सिम 90 दिन बाद ही मिलेगी  

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नये नियम के मुताबिक अब यदि कोई अपने नंबर को बंद कराता है तो उस नंबर पर नया सिम कार्ड 90 दिन बाद ही जारी हो सकेगा, सिम बंद होने के तुरंत बंद कम्पनियां नया सिम कार्ड जारी नहीं कर सकेंगी।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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