राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन में 25 प्रतिशत की वृद्धि, इन्हें मिलेगा लाभ, खाते में आएगी 12000 तक राशि

मंत्री बलवंतसिंह राजपूत (Balwantsinh Rajput) ने कहा कि 2014 में राज्य में मजदूरों के लिए मौजूदा भुगतान संरचना लागू हो गई है। यह पहली बार है जब गुजरात सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। एक या दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक अधिसूचना जारी होने के बाद नया वेतन प्रभावी होगा। 

Minimum Daily Wages Hike : नवरात्रि से पहले गुजरात सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की है। 2400 रुपए प्रति माह से अधिक की बढ़ोतरी की गई है।खास बात ये है कि ये बढ़ोतरी नौ साल के अंतराल के बाद की गई है।इसके अलावा राज्य सरकार ने गन्ना काटने और लोड करने की गतिविधि से जुड़े मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी को दोगुना करने का फैसला किया है।

सोमवार को विधानसभा में गुजरात के श्रम और रोजगार मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की, इसकी अधिसूचना 15 दिनों के अंदर जारी होगी, इसके बाद नई दरें प्रभावी हो जाएंगी।नए वेतन ढांचे से लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2 करोड़ लाभान्वित होंगे। राज्य में मजदूरों के लिए मौजूदा भुगतान का स्वरूप 2014 में लागू किया गया है।

न्यूनतम वेतन में 25 फीसदी वृद्धि

मंत्री बलवंतसिंह राजपूत (Balwantsinh Rajput) ने कहा कि 2014 में राज्य में मजदूरों के लिए मौजूदा भुगतान संरचना लागू हो गई है। यह पहली बार है जब गुजरात सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। एक या दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक अधिसूचना जारी होने के बाद नया वेतन प्रभावी होगा।  वही गन्ना काटने और लोड करने की गतिविधि से जुड़े मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी को दोगुना करने के बाद वेतन 238 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 476 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने का फैसला किया है।

जानिए वेतन में कितना होगा इजाफा

  1. कुशल मजदूर के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में सूचीबद्ध 46 विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में नगर निगमों, नगर पालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले कुशल श्रमिकों के लिए, सरकार ने न्यूनतम मासिक वेतन 9,887.80 रुपए से बढ़ाकर 12,324 रुपए कर दिया है। यह बढ़ोतरी 2436.20, या 24.63 प्रतिशत है।
  2. अर्ध-कुशल मजदूरों के लिए गुजरात सरकार ने न्यूनतम मासिक वेतन 9,653.80 रुपए से बढ़ाकर 11,986 रुपए कर दिया है, जो 2,332.20 रुपए या 24.15 प्रतिशत है।
  3. अकुशल श्रमिकों के लिए, मासिक वेतन 9,445.80 रुपये से बढ़ाकर 11,752 रुपये कर दिया गया है, जो 24.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
  4. नगर निगमों, नगर पालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करने वाले कुशल मजदूरों के लिए, राज्य सरकार ने न्यूनतम मासिक वेतन 9,653.80 रुपये से बढ़ाकर 12,012 रुपये कर दिया है, जो 2,358.20 रुपये या 24.42 प्रतिशत है।
  5. श्रमिकों (नगर निगमों, नगर पालिकाओं और शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के बाहर) के अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 9,445.80 रुपए से बढ़ाकर 11,752 रुपए कर दिया गया है ।
  6. अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 9,237.80 से 11,466 रुपए कर दिया गया है।