राज्य सरकार का तोहफा, अब इन कर्मचारियों को मिलेगा भी OPS का लाभ, आदेश जारी, 30 जून तक विकल्प भरने का समय

आदेश के तहत जिन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है, वह 30 जून तक आवेदन करके ओपीएस का विकल्प ले सकता है। हालांकि रिटायर्ड कर्मचारियों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब CPF या EPF के तहत मिली एकमुश्त राशि को रोडवेज के कोष में 12 फीसदी ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करवाएंगे।

Roadways Employees Old Pension scheme : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अब रोडवेज कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नगर निगम, यूआईटी, बिजली कंपनियां या अन्य निगम), राजकीय उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के बाद अब राजस्थान सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों और पेंशनरों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इस संबंध में राजस्थान रोडवेज के एमडी नथमल डिडेल ने आदेश जारी कर दिए है।

6000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इससे प्रदेश के करीब 6000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आदेश के तहत जिन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है, वह 30 जून तक आवेदन करके ओपीएस का विकल्प ले सकता है। हालांकि रिटायर्ड कर्मचारियों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब CPF या EPF के तहत मिली एकमुश्त राशि को रोडवेज के कोष में 12 फीसदी ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करवाएंगे।

30 जून तक विकल्प भरने का समय

इस राशि को जमा करवाने के लिए कर्मचारी को जीपीएफ खाता आवंटित किया जाएगा और पीपीओ जारी करके पेंशन शुरू की जाएगी।इसके लिए उसे भी 30 जून तक आवेदन करना होगा, अगर कोई कर्मचारी 30 जून तक आवेदन नहीं करता, तो उसे पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा और ना ही दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा ।पहले की तरह उसे नई पेंशन स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। पेंशन का निर्धारित कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय प्रचलित प्रावधान के अनुसार ही किया जाएगा।