बिहार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की नीतिश कुमार सरकार ने 11 आईएएस अफसरों को पुरानी पेंशन देने का फैसला किया है। इस संबंध में मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए है।
दरअसल, देशभर में नई पेंशन दिसंबर 2003 से लागू है, इसके पहले पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलता था। लेकिन राज्य सरकार ने 2003 के पूर्व की नियुक्ति के लिए अधिसूचित पद पर नियुक्त सेवकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है। 13 जुलाई को भारत सरकार ने इस संबंध में पत्र भेजा था, इस आलोक में बिहार कैडर के 11 आईएएस अफसरों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया गया है।
इन अफसरों को मिलेगा लाभ
सामान्य प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रचना पाटिल के जारी आदेश के तहत आईएएस पलका साहनी, आर लक्ष्मणन, अभय कुमार सिंह, डॉ वीरेंद्र प्रसाद यादव, मनीष कुमार, कुमार रवि, दिवेश सेहरा, कुलदीप नारायण, बाला मुरुगन डी, संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी और सुश्री रंजीता को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।
जानिए क्या अंतर है OPS और NPS में
- OPS में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है। हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है,पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल हैं।
- NPS एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जिसमें कर्मचारियों को अपने वेतन का दस प्रतिशत हिस्सा देना होता है। सरकार कर्मचारी के एनपीएस खाते में 14% भाग डालती है।नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10 फीसदी देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है।
पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का फायदा भी रिटायर कर्मचारी को मिलता है। - OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू किया जाता है।नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40 फीसदी निवेश करना होता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।
- एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।NPS में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।
OPS के विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है। - OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू नहीं होता है।