Tue, Dec 23, 2025

राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, नियमितिकरण को लेकर बना रही पॉलिसी, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, इन कर्मियों को मिलेगा लाभ

Written by:Pooja Khodani
Published:
राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, नियमितिकरण को लेकर बना रही पॉलिसी, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, इन कर्मियों को मिलेगा लाभ

Employees Regularization new policy 2024 : हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार अस्थाई कर्मचारियों को नियमितिकरण का तोहफा देने की तैयारी में है। खबर है कि राज्य सरकार अब 10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को पक्का करने के लिए एक पॉलिसी बना रही है, जिसे जल्द कैबिनेट में लाकर मंजूरी दी जाएगी।

लोकसभा चुनाव से पहले कर्मियों को पक्का करने की तैयारी

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश और लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार अब राज्य के कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने तैयारी कर रही है।इसके लिए सरकार 10 साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक पॉलिसी बना रही है, इसके तहत डिमिनिशिंग कैडर सृजित होगा, लेकिन यह पॉलिसी कैसे काम करेगी, इसमें कर्मचारियों को किस तरह नियमित किया जाएगा, उन्हें सैलरी किस आधार पर दी जाएगी, अभी स्पष्ट नहीं, हालांकि, कानूनी सलाह के आधार पर पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

डिमिनिशिंग कैडर होगा सृजित

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरियाणा सरकार द्वारा इस संबंध में देश के अन्य राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करने के साथ-साथ महाधिवक्ता की राय ली जा रही है। सरकार डिमिनिशिंग कैडर का सृजन करके ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करेगी।हरियाणा में अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। हरियाणा के महाधिवक्ता ने प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश होकर इस संबंध में जानकार दी।राज्य सरकार ने इस पॉलिसी को रिकॉर्ड पर लेने के लिए पांच सप्ताह का समय मांगा है। अब हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी।

हाल ही में हाईकोर्ट में दी थी ये जानकारी

गौरतलब है कि हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार संविदा कर्मचारी को नियमित करने के संबंध में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए है। बीते दिनों सरकार की तरफ से पेश हुए हरियाणा के महाधिवक्ता (एजी) ने हाई कोर्ट को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों को लिए एक अलग कैडर बनाने पर विचार कर रही है ( जिसमें कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा लेकिन गेस्ट टीचर की तरह 58 साल तक सेवा कर सकेगा)इस पर कोर्ट ने कहा कि अलग कैडर नहीं एक नीति बनाओं जिसके तहत इन कर्मचारियों की सेवा को नियमित किया जा सके, इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 15 दिन का समय दिया है।