राज्य सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलेगा लाभ, ये होंगे पात्र, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी
रमज़ान में 23 मार्च से 23 अप्रैल तक (दोनों दिन सम्मिलित) आवश्यक प्रार्थनाएँ करने के लिए, सिवाय इसके कि जब उपरोक्त अवधि के दौरान सेवाओं की अनिवार्यता के कारण उनकी उपस्थिति आवश्यक हो, मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार, शांति कुमार ने सोमवार को एक परिपत्र में कहा।
Government Employees : बिहार के बाद अब तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने रमजान को देखते हुए मुस्लिम कर्मचारियों को निर्धारित समय से जल्दी ऑफिस घर जाने की अनुमति दी है, यह 23 मार्च से लागू होगा, इससे उन्हें रोजा खोलने में सहूलियत होगी।इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, तेलंगाना सरकार ने सोमवार को एक परिपत्र जारी किया है।
मार्च से अप्रैल तक मिलेगा लाभ
दरअसल, आगामी रमजान त्योहार के मद्देनजर, राज्य सरकार ने सोमवार को तेलंगाना में सरकारी सेवा / अनुबंध / आउटसोर्सिंग / बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में सभी मुस्लिम कर्मचारियों को पवित्र महीने के दौरान शाम 4 बजे अपने कार्यालय / स्कूल छोड़ने की अनुमति दी है। रमज़ान में 23 मार्च से 23 अप्रैल तक (दोनों दिन सम्मिलित) आवश्यक प्रार्थनाएँ करने के लिए, सिवाय इसके कि जब उपरोक्त अवधि के दौरान सेवाओं की अनिवार्यता के कारण उनकी उपस्थिति आवश्यक हो, मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार, शांति कुमार ने सोमवार को एक परिपत्र में कहा।
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बिहार सरकार ने भी दी 1 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने की अनुमति
इससे पहले बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने रमजान के मौके पर मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इसके तहत रमजान की अवधि में मुस्लिम अधिकारियों और कर्मियों को एक घंटा पहले ऑफिस आने की अनुमति होगी और तय वक्त से एक घंटे पहले वो ऑफिस से जा सकेंगे। यह आदेश स्थायी रूप से हर साल के लिए प्रभावी रहेगा। जहां बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू है, वहां भी इसी आदेश के हिसाब से उनकी हाजिरी लगेगी यानी मुस्लिम कर्मचारी एक घंटे पहले अटेंडेंस लगा सकेंगे।