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Thu, Dec 18, 2025

राज्य सरकार का विशेषज्ञ डॉक्टरों को तोहफा, रिटायरमेंट एज में वृद्धि, अब 65 वर्ष की आयु तक दे सकेंगे सेवाएं

Written by:Pooja Khodani
Published:
उत्तराखंड सरकार ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 60 से 65 वर्ष करने का फैसला लिया है।
राज्य सरकार का विशेषज्ञ डॉक्टरों को तोहफा, रिटायरमेंट एज में वृद्धि, अब 65 वर्ष की आयु तक दे सकेंगे सेवाएं

Uttarakhand Retirement Age: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने इन डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु सीमा को पांच साल बढ़ा दिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार की तरफ से जारी किया गया है।

आदेश के तहत, अब विशेषज्ञ डॉक्टर्स 65 साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे, पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी। आयु सीमा में वृद्धि किये जाने से प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डॉक्टरों को लाभ मिलेगा।राज्य सरकार के इस फैसले से न सिर्फ प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी, बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा।सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे।

क्या लिखा है आदेश में

60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिए जाएंगे और उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी। ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी जबकि चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार मिलेंगे ।

बीते साल कैबिनेट में हुआ था फैसला

गौरतलब है कि बीते साल पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्टीरियल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन करने और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि 65 वर्ष करने का फैसला लिया था, इसके तहत राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सक अब 60 के बजाए 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।