नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 93 A में स्थित अनधिकृत सुपरटेक ट्विन टावर आखिरकार 28 अगस्त को खाक हो जाएगा। नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा है कि नोएडा सेक्टर 93 ए उस दिन नो-फ्लाई जोन बन जाएगा और ड्रोन को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही ड्रोन को जोन के बाहर अनुमति दी जाएगी। रविवार दोपहर 2.30 बजे नोएडा के ट्विन टावरों को ध्वस्त किया जाएगा। ट्विन टावर की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक हैं।
खाली कराई जाएगी पड़ोसी सोसाइटी
विस्फोट के दौरान आसपास के इलाके को खाली करा दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पड़ोसी सोसायटी एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज को खाली करा लिया जाएगा। दो टावरों के चारों ओर एक विशेष क्षेत्र चिह्नित किया जाएगा जिसमें किसी भी व्यक्ति को टावरों को तोड़ने के दौरान प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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इस मामले पर गौतम बौद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त राम बदन सिंह ने कहा, “प्रतिबंधित क्षेत्र में सड़क और ट्विन टावर के पार्क के सामने 450 मीटर का क्षेत्र शामिल होगा। टावरों के दूसरी ओर प्रतिबंधित क्षेत्र 250 मीटर तक होगा
उन्होंने आगे कहा, “बहिष्करण क्षेत्र ड्रोन के लिए ‘नो फ्लाई जोन’ होगा। हालांकि, बहिष्करण क्षेत्र से परे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्थानीय पुलिस से पहले से ही अनुमति की आवश्यकता होगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का एक पैच भी शामिल है, जहां 28 अगस्त को दोपहर 2.15 बजे से दोपहर 2.45 बजे तक वाहनों का आवागमन रुका रहेगा।”
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बता दें, अधिकारियों ने दोनों इमारतों में 3,700 किलोग्राम विस्फोटक फिट किया है।