मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया न लें, राज्य सरकार उठाए खर्च’: SC

चुनाव आयोग

नई दिल्ली।
कोरोना संकटकाल (Corona crisis) के बीच प्रवासी मज़दूरों (Migrant laborers) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बड़ा फैसला लिया है।कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा है कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया न लिया जाए, राज्य सरकार किराया दे। आदेश में कहा गया है जो जहां फंसा है उसे वहां की राज्य सरकार भोजन दे, उन तक जानकारी पहुंचाई जाए कि मदद कहां उपलब्ध है।बता दे कि लॉकडाउन के बाद देशभर से प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंच रहे है, जिसमें सामने आया था कि मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है , इसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे।

दरअसल, लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुल प्रवासियों का 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। अब तक 91 लाख प्रवासी स्थानांतरित हुए हैं। ये एक अभूतपूर्व संकट है और हम अभूतपूर्व उपाय कर रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा, मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया न लिया जाए, राज्य सरकार किराया दे।अगले शुक्रवार यानी 5 जून को आगे की सुनवाई। केंद्र और राज्य विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे। आज दिए गए निर्देशों का तत्काल पालन होगा।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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