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Fri, Dec 19, 2025

फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट के पास भेजा मामला

Written by:Mini Pandey
Published:
फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दलील दी कि विशेष समिति के सुझावों के अनुसार फिल्म में बदलाव किए गए हैं।
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट के पास भेजा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स फिल्म से संबंधित याचिकाओं पर कोई टिप्पणी किए बिना दिल्ली उच्च न्यायालय को 28 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि फिल्म के प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। यह फिल्म उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली की हत्या पर आधारित है।

पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अरशद मदनी और अन्य की याचिकाओं पर विचार करेगा, जो केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती देती हैं जिसमें छह अतिरिक्त संपादनों के बाद फिल्म को प्रदर्शन की मंजूरी दी गई थी। अदालत ने मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करते हुए कहा कि वह सोमवार को सुनवाई कर संक्षिप्त और तर्कसंगत आदेश पारित करे।

फिल्म में किए बदलाव

फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दलील दी कि विशेष समिति के सुझावों के अनुसार फिल्म में बदलाव किए गए हैं जबकि मदनी की ओर से कपिल सिब्बल ने फिल्म की विषय-वस्तु को चुनौती दी। सिब्बल ने तर्क दिया कि यह मामला अन्य फिल्मों जैसे द कश्मीर फाइल्स या द केरल स्टोरी’से अलग है, क्योंकि यह फिल्म के मूल तत्व को ही चुनौती देता है।

फिल्म की जांच का आदेश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 14 जुलाई को फिल्म की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी, जिसने 55 कटों के अलावा छह अतिरिक्त बदलावों की सिफारिश की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को केंद्र को फिल्म की जांच का आदेश दिया था। यह मामला अब 28 जुलाई को उच्च न्यायालय में सुना जाएगा, जहां सभी पक्षों की दलीलें विचाराधीन होंगी।