सुप्रीम कोर्ट ने रेप के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, पीड़िता से शादी के लिए 6 महीने की मोहलत

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कई बार न्यायालय के कुछ फैसले हमें चौंका देते हैं। ऐसा ही एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा सुनाया गया है जिसमें उसने रेप (rape) के आरोपी की गिरफ्तारी (arrest) पर इस शर्त पर रोक लगा दी कि वो पीड़िता के साथ 6 महीने के भीतर शादी (marriage) करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर इस अवधि में में वो शादी का वादा तोड़ता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। पंजाब के रहने वाले आरोपी ने अग्रिम जमानत की याचिका में कहा था कि उसका पीड़िता के साथ समझौता हो गया है।

चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अभी हम सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक लगा रहा हैं। यदि हमें ये पता चलता है कि आपका ये प्रस्ताव आपराधिक मामले से मुक्ति के लिए किया गया समझौता मात्र है और यदि आपने छह महीने के अंदर शादी नहीं की तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर उससे जवाब भी मांगा है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।