SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला-FIR दर्ज कर तुरंत होगी गिरफ्तारी

नई दिल्ली।
SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ किया है कि इस कानून के तहत गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं है।इसका मतलब है कि अगर SC/ST एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।

दरअसल, जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रविंद्र भट की पीठ ने आज फैसला सुनाया। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच जरूरी नहीं है। इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा, हालांकि अगर केस में बहुत जरूरी हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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