नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार 28 जनवरी 2022 को सुनवाई करते हुए पदोन्नति में आरक्षण (SC/ST reservation in promotion) के पैमाने तय करने से इंकार कर दिया है।साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस पर केन्द्र या राज्य सरकारें तय करें, पर रिव्यू करते रहें, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 बिंदू तय किए हैं। अब अगली सुनवाई 24 फरवरी 2022 को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य SC और ST के कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले क्वॉन्टेटिव डेटा जुटाने के लिए बाध्य है। 2006 के नागराज और 2018 के जरनैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई नया पैमाना नहीं बना सकती है। केंद्र और राज्यों से जुड़े आरक्षण के मामलों में स्पष्टता पर सुनवाई 24 फरवरी से शुरू होगी।अब अलग-अलग मामलों में इन बिंदुओं के आधार पर देखा जाएगा कि केंद्र या राज्य सरकार ने क्या किया है। ऐसे मामलों की सुनवाई अब 24 फरवरी से होगी।