NEET PG Counselling मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Pooja Khodani
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NEET PG Counselling

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश की परीक्षा नीट पीजी मामले (NEET PG Counselling 2021)  में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के अनुसार, NEET-PG में 27% OBC और 10% EWS आरक्षण बरकरार रहेगा।इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग का प्रोसेस जल्‍द शुरू किया जाना चाहिए, ऐसे में संभावना है कि MCC जल्‍द ही काउंसलिंग और एडमिशन का नया शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। मामले में अगली सुनवाई मार्च 2022 के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।

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आज 7 जनवरी 2022 शुक्रवार को न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की पीठ ने नीट OBC, EWS कोटा मामले में EWS और OBC आरक्षण (EWS and OBC reservation) को बरकरार रखा है और इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दे दी है, हालांकि भविष्य में इस कोटे को जारी रखा जाएगा या नहीं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा।

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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि NEET PG 2021 के लिए विस्तृत EWS मानदंड पर एक विस्तृत अंतरिम आदेश की आवश्यकता है, इसे प्रस्तुत करने और आदेश को तैयार करने में कुछ समय लगेगा। तब तक NEET PG EWS और OBC कोटा के लिए वर्तमान मानदंड वैध माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पांडेय समिति की सिफारिशों को अगले साल से लागू करने को मंजूरी देती है।अगली सुनवाई मार्च में होगी, तब पांडेय समिति की ओर से द‍िए गए EWS क्राइ‍टेरिया की वैधता तय की जाएगी।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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