Supreme Court Decision. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 32 पूर्व महिला वायु सेना अधिकारियों बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन महिला अधिकारियों को पूर्ण पेंशन देने का आदेश दिया है।यह पूरी पेंशन 20 साल तक सेवा देने वाले अधिकारियों के बराबर है।
यह बड़ा फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली और जेबी पारदीवाला की पीठ ने बुधवार को सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 32 पूर्व महिला वायुसेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन अधिकारियों की तरह का पेंशन लाभ मिलेगा। इन महिला अधिकारियों को 2006 और 2009 के बीच सेवा से रिलीज किया गया था, वो उस वक्त अपनी सेवा बढ़ाने की मांग कर रही थीं।कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उन्हें बहाल तो नहीं किया जा सकता लेकिन एकमुश्त पेंशन लाभ दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय वायु सेना की 32 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान स्थायी कमीशन के लिए विचार नहीं किए जाने को अदालत में चुनौती नहीं दी थी, उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता है। 15 साल की सेवा के बाद भी बिना स्थायी कमीशन का दर्जा पाए रिटायर कर दी गई यह महिला अधिकारी, अब 20 साल तक सेवा करने वाले अधिकारियों की तरह का पेंशन पाएंगी।
12 साल बाद मिलेगा इंसाफ
बता दे कि ये सभी महिला अधिकारी 1991 के IAF सर्कुलर के अनुसार 1994 और 1998 के बीच भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थीं, सर्कुलर में कहा गया था कि 5 साल की सेवा पूरी होने पर उन्हें परमानेंट कमीशन देने पर विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी सर्विस में सिर्फ 6 साल की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद 2010 में भारतीय वायुसेना की पूर्व महिला SSCO द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने 12 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद इन अधिकारियों को यह राहत दी है।