Swami Chinmayanand Rape Case : लॉ की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दो से तीन दिनों में चिन्मयानंद जेल से बाहर आ जाएंगे। जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 16 नवम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने चिन्मयानंद की बीमारी, एसआईटी जांच पूरी होने और केस का ट्रायल शुरू होने के आधार पर जमानत दी है। स्वामी चिन्मयानंद पर शाहजहांपुर की एलएलएम छात्रा के यौन शोषण का आरोप लगाया था। चिन्मयानंद को पिछले साल 20 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था।चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर उनसे रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार छात्रा व उसके साथियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है.
क्या है पूरा मामला
शाहजहांपुर स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक विडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए और उसे व उसके परिवार को जान का खतरा बताया था। वीडियो सामने आने के बाद छात्रा लापता हो गई थी।इस मामले में पिछले साल 25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था. इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने पांच करोड़ रुपय रंगदारी मांगने का भी मुकदमा दर्ज करा दिया था।