नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव संशोधन विधेयक (The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021) को आज लोकसभा ने मंजूरी दी। कुछ विपक्षी सांसदों की अस्वीकृति के बावजूद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक के पक्ष में हाँ बोलने वालों के आधार पर संशोधन विधेयक को।
वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत एवं संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव से संबंधित तीनों संस्थान अलग-अलग काम करते हैं। इन तीनों संस्थानों के संचालन के संबंध में एक विधान लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और वे अलग अलग कानूनों के तहत कामकाज करते रहेंगे।
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वित्त मंत्री ने इन संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करने के प्रयास से संबंधित विपक्षी सदस्यों के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार का इन तीनों संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करने या इन्हें कमतर करने का कोई इरादा नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि ये संस्थान पहले की तरह काम करते रहेंगे। शुल्क के विषय पर भी ये पहले की तरह कामकाज करते रहेंगे।
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