Alert: आधार कार्ड को PAN Card से लिंक न करने पर होंगे ये 5 बड़े नुकसान, 30 जून तक पूरा कर लें काम
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक न करने पर कई नुकसान होंगे। जो भी व्यक्ति दोनों ID को लिंक नहीं कराएंगे उन्हें कई सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही पाँच नुकसान के बारे में यहाँ बताया गया है।
Aadhaar Card PAN Card Linking Alert: आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। UIDAI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की सलाह दे रहा है। लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करने के 30 जून तक का समय दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक करीब 13 करोड़ लोगों ने दोनों आइडी को लिंक नहीं किया है। यदि आपने अभी तक यह कार्य पूर्ण नहीं किया है तो आपको कई नुकसान हो सकते हैं। कई सरकारी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ भी आप नहीं उठा पाएंगे। साथ ही कई वित्तीय कार्यों में मुश्किल होगी।
बाद में लिंकिंग के लिए लगेगा चार्ज
वर्तमान में आधार-पैन लिंकिंग का कार्य बेहद ही कम शुल्क में करवाया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति समान कार्य अप्रैल में करवाता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।
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टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा
पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट PAN Card को इनेक्टिव कर देगा। जिसका असर कई वित्तीय कार्यों पर होगा। आप टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं कर पाएंगे।
म्यूचुअल फंड का नहीं उठा पाएंगे लाभ
फाइनेंशियल लेन-देन भी आपको मुश्किल होगी। म्यूचुअल फंड और वित्तीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
सेविंग अकाउंट पर भी रोक
आप सेविंग अकाउंट में 50 हजार रुपये से ज्यादा का डिपॉजिट या निकासी नहीं कर पाएंगे।
सोना खरीदने में होगी समस्या
पैन कार्ड इनेक्टिव होने पर आपको 5 लाख रुपये से अधिक का सोना खरीदने की अनुमति नहीं होगी।