Employees Transfer News: उत्तराखंड के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने तबादला एक्ट के तहत तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर 20 दिनों के लिए बढ़ा दिया है।अब प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले 31 जुलाई तक हो सकेंगे। इस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।
अब 31 जुलाई तक हो सकेंगे तबादले
पहले इसकी लास्ट डेट 10 जून थी, जिसे बढ़ाकर 10 जुलाई किया गया था लेकिन अब इसे 31 जुलाई कर दिया गया है।कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के आदेश के तहत अब राज्य में 31 जुलाई तक तमाम विभाग स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे। प्रदेश के कई विभागों में स्थानांतरण नहीं हो पाए थे, इसी को देखते हुए शासन की तरफ से इसमें निर्णय लिया गया है। इससे 15 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
ये रहेंगे नियम
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने आदेश जारी में कहा गया है कि तबादला अधिनियम के तहत चार वर्ष पूरे करने वाले कर्मचारी को सुगम के एक कार्यालय से सुगम दूसरे कार्यालय में पद रिक्त होने पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। पद रिक्त न होने की दशा में इस श्रेणी के दो कर्मचारी पारस्परिक रूप से स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यह आगामी स्थानांतरण सत्रों पर भी लागू होगा। अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से 10 इच्छित स्थानों के विकल्प लिए जाएंगे। प्राप्त विकल्पों और आवेदन पत्रों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और फिर तबादले किए जाएंगे।
तेलंगाना में 20 जुलाई तक हो सकेंगे तबादले
- तेलंगाना सरकार ने भी सामान्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। इसके तहत 20 जुलाई तक पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग के जरिए तबादले किए जाएंगे। इसके बाद तबादलों पर 21 जुलाई से फिर रोक लागू हो जाएगी।
- वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार, काउंसलिंग ऑनलाइन या वेब आधारित एप्लीकेशन के जरिए की जाएगी। कर्मचारी अपने तबादले के लिए क्षेत्र चुन सकते हैं, जिन पांच क्षेत्रों में कर्मचारी तबादला चाहते हैं, उनके नाम विभागाध्यक्ष को भेजे जा सकते हैं।इससे विभिन्न विभागों में तैनात करीब 3 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को लाभ मिल सकता है।
- 30 जून 2024 तक किसी विशेष स्टेशन पर दो साल की सेवा पूरी करने से पहले किसी भी व्यक्ति का तबादला नहीं किया जाएगा। 30 जून, 2024 तक किसी भी कर्मचारी को किसी विशेष स्टेशन पर चार साल की सेवा से अधिक नहीं रखा जाएगा।
- जब एक से अधिक कर्मचारी किसी विशेष स्थान का विकल्प चुनते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी पति-पत्नी के मामलों, 30 जून, 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को तबादलों के लिए प्राथमिकता देगा।सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले कर्मचारियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।