Employee Transfer News : नए साल से पहले उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की पुष्कर धामी सरकार ने एकल अभिभावक कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब प्रदेश में एकल अभिभावक (विधवा और विधुर) कर्मचारियों को तबादला सत्र 2022-23 के लिए अनिवार्य ट्रांसफर में छूट मिलेगी। इस प्रस्ताव को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने मंजूरी दे दी है।
कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने बैठक में लिए गए फैसलों का कार्यवृत्त जारी कर दिया है। अमर उजाला की खबर के अनुसार इसका लाभ लेने के लिए विधवा और विधुर कर्मचारियों पांच विकल्पों में से किसी एक स्थान को चुनना होगा। इसके लिए राज्य सरकार विकल्प चुनने का मौका देगी और इन्हीं में से किसी एक स्थान का चयन करने पर उनके तबादले किए जाएंगे।
5 में से चुनना होगा एक स्थान
वही समिति ने मिनिस्टीरियल संवर्ग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी तबादले में छूट दी है, अब समूह ख के कर्मचारियों के तबादले गृह जिले में ही होंगे। इस फैसले से मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, आगामी तबादला सत्र में उन्हें सीधे दुर्गम में तैनात करने के बजाय उनसे 5 स्थानों के विकल्प देकर किसी एक विकल्प पर उनकी तैनाती की जाएगी। इसकी मांग फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने रखी थी।
फिर से मांगा प्रस्ताव
इसके अलावा हाई कोर्ट से स्टे मिलने के बाद समिति ने पशुपालन विभाग के तहत चिकित्सकों के तबादलों अधिनियम के प्रावधानों के तहत फिर प्रस्ताव मांगा है। समिति ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के तबादला नीति प्रस्ताव में भी फिर से संशोधित करने को कहा है। शासन ने तबादलों की 15 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर समिति को प्रस्ताव दिया।