नई दिल्ली| उन्नाव गैंगरेप केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है| सजा का एलान कल होगा। वहीं, कोर्ट ने मामले में शशि सिंह को बरी कर दिया है। कोर्ट में जज का फैसला सुनते ही आरोपी कुलदीप सेंगर और शशि सिंह रोने लगे|
सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं| केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे| सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था| ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी| तीस हजारी कोर्ट ने भाजपा विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के सेक्शन 5(c) के तहत यानी पाक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया है।
इस मामले में जुलाई में दुष्कर्म पीड़िता की कार को ट्रक द्वारा मारी गई टक्कर में उसकी दो चाची की मौत हो गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में अगस्त में ही आरोप तय कर दिए थे। कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 363 (अपहरण), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
इस केस में कुल 5 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से एक पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. बाकी में अभी भी सुनवाई इसी कोर्ट में चल रही है, जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत, सड़क दुर्घटना में उसके परिवार से मारे गई दो महिला और पीड़िता के साथ किए गए गैंगरेप और उसके चाचा के खिलाफ कथित रूप से झूठा मामले दर्ज करने से जुड़े मामले शामिल है|