Vehicles Insurance : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों पर दुर्घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल अब सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance) अनिवार्य कर दिया गया है। थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाना अब दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें जेल की सजा भी शामिल है।
थर्ड पार्टी बीमा के बिना नहीं चलाए गाडी :
दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि मोटर थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाना अब कानून का उल्लंघन होगा। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act) की धारा 146 के तहत, भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य है। यह बीमा न केवल कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि दुर्घटनाओं के मामले में पीड़ितों को भी सहायता प्रदान करता है। दरअसल आपको बता दें कि थर्ड पार्टी बीमा होने से तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर किया जा सकता है।
थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाने पर सजा और जुर्माना:
सूचना के अनुसार, थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाने पर वाहन मालिक को जुर्माने और जेल का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल पहली बार उल्लंघन करने पर 3 महीने तक की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। जबकि दूसरी बार गलती करने पर 3 महीने तक की कैद और 4000 रुपये का बड़ा जुर्माना हो सकता है।
अपनी पॉलिसी का जल्द से जल्द नवीनीकरण कराएं:
वहीं अगर आपके वाहन का बीमा समाप्त हो चुका है या समाप्त होने वाला है, तो तत्काल अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण कराएं। इस नए नियम के पालन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर होगी। वाहन बीमा को नियमित रखना न केवल आपकी कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि यह सड़क पर आपकी और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार, थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य करके सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करेगा।