नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा, जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। सजा सुनाने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को आदेश भी दिया है कि आने वाले चार हफ्तों के अंदर ब्याज के साथ 40 मिलियन डॉलर (करीब 317 करोड़ रुपए) लौटाएं नहीं तो सभी संपत्तियों को कुर्क कर दिया जाएगा।
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उच्चतम न्यायालय ने विजय माल्या को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था।
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कोर्ट के इस फैसले पर माल्या की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था।