गलती से भर दिया गलत income tax return फाइल? तो नोटिस मिलने से पहले अभी करें सुधार

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट income tax department) ने हाल ही में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म नोटिफाई किया है। जिसके अनुसार यदि आप तय समय सीमा के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, या आपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती कर दी है, जैसे कि अपनी इनकम कम दिखाना, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकता है।

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Ram Govind Kabiriya