अशोकनगर। गुना संसदीय क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर के पी यादव एवं उनके बेटे सार्थक यादव को भोपाल की विशेष कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे सांसद यादव को इस मामले में राहत मिली है।एवं गिरफ्तारी का संकट टल गया है।सांसद एवं उनके बेटे को मुंगावली थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में यह अग्रिम जमानत मिली है ।उल्लेखनीय है कि सांसद और उनके बेटे पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने में गलत जानकारी देने के आरोप में एफ आई आर दर्ज की गई है।
उल्लेखनीय है कि अशोकनगर निवासी गिर्राज यादव ने शिकायत की थी कि सांसद डॉ के पी यादव एवं उनके बेटे सार्थक यादव के पिछड़ा वर्ग जो जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। वह गलत जानकारी देकर बनाए गए हैं ।उनका आरोप था कि आय से संबंधित तथ्य असत्य पेश किए गए। इस शिकायत की मुंगावली एसडीएम ने जांच की और दोनों के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए थे। इसके बाद अशोकनगर कोतवाली में पुलिस ने जीरो पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके मुंगावली में यह मामला पंजीबद्ध किया था। इसी मामले पर पूर्व में सांसद को ग्वालियर हाईकोर्ट ने 7 तारीख तक का हिस्ट्री दे दिया था इसके बाद भोपाल की विशेष न्यायालय ने इस मामले में दोनों को एक लाख रु के निजी मुचलके पर सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।