Rajasthan Pensioners News : राजस्थान के लाखों पेंशनरों के लिए काम की खबर है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए भौतिक सत्यापन की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तय की है। जिन पेंशनरों (वृद्वजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्ति) ने अबतक योजना के तहत सत्यापन नहीं करवाया है वे 23 दिन में करवा लें, अन्यथा जनवरी 2026 से पेंशन अटक सकती है या पेंशन के लाभ से वंचित हो सकते है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर पेंशनर्स 31 दिसंबर 2025 तक बायोमैट्रिक या फेस रिकॉग्निशन तकनीक से वार्षिक सत्यापन नहीं कराते है तो उनकी वर्ष 2026 की पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी।हालांकि सत्यापन कराने के बाद इसे पुन: शुरू किया जाएगा।
वार्षिक भौतिक सत्यापन अनिवार्य, वरना अटकेगी पेंशन
दरअसल, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े पेंशनर्स के लिए हर साल पेंशनर के जीवित होने की पुष्टि के लिए नवंबर–दिसंबर में वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक होता है। जिन पेंशनर्स ने अभी तक यह सत्यापन नहीं करवाया है, उनकी पेंशन बंद हो सकती है या फिर पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। हालांकि, सत्यापन पूरा होते ही पेंशन की राशि उन्हें एरियर सहित वापस मिल जाएगी। पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, -ई-मित्र प्लस केंद्र और राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेसआरडी’ मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन कर सकते है।
पेंशनर्स ई-मित्र, मोबाइल ऐप सहित कई माध्यमों से करा सकते है सत्यापन
- पेंशन धारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क, -ई-मित्र प्लस केंद्र और राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेसआरडी’ मोबाइल ऐप के जरिए बायोमेट्रिक या फेस रिकग्निशन कर सकते है।
- वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए विकसित एन्ड्राइड मोबाईल एप्प (Rajasthan Social Pension and Aadhar FaceRD) के माध्यम से लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर किया जा सकेगा।
- ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्धावस्था, शारीरिक अस्वस्थता के कारण वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने के लिए घर से बाहर जाने में असमर्थ है तो संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा मोबाइल एप्प के माध्यम से घर बैठे ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते है।
- छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई कठिनाई होने या आने पर पेंशनर्स अपना पीपीओ,आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड लेकर उपखंड कार्यालय में उपस्थित होकर अपना वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।
- अंगुली की छाप बायोमैट्रिक्स से वंचित रहे पेंशनर्स का भौतिक सत्यापन आईरिस स्कैन से भी किया जा सकता है।
- यदि पेंशनर पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो अधिकारी स्वयं की SSO आईडी द्वारा SSP पोर्टल पर संबंधित पेंशनर का PPO नम्बर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकता है।
- पेंशनर्स अपने स्मार्टफोन से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से ‘राज SSP पोर्टल फेस रिकग्निशन’ और ‘आधार फेस RD’ ऐप डाउनलोड करना होगा।ऐप में अपना पेंशन पीपीओ नंबर दर्ज करें. इसके बाद जनाधार, आधार नंबर और बैंक खाता का मिलान सुनिश्चित करें।आगे की प्रक्रिया में ऐप कैमरे से पेंशनर का फोटो लेगा और फेस मैचिंग के बाद पलक झपकाने जैसे निर्देशों के आधार पर पहचान की पुष्टि की जाएगी।





