सीहोर।अनुराग शर्मा।
अयोध्या प्रकरण के प्रस्तावित निर्णय एवं वर्तमान परिदृष्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजय गुप्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। कलेक्टर द्वारा आदेश में संशोधन किया गया है।
जारी आदेशानुसार जिले में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाटसएप, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटमाफार्म का उपयोग किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्नमाद फैलाने वाले संदेश जिसमें फोटो, ऑडियो वीडियो आदि शामिल है जिससे कि धार्मिक सामाजिक जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है एवं साम्प्रादायिक साहार्द बिगड़ सकता हो प्रसारित नहीं करेगा या भेजेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 15 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगा।